भोपाल। प्रदेश में सरकारी व गैर सरकारी सकूलों में स्टूडेंट्स को शारीरिक दंड देने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। लोक शिक्षण विभाग के अपर संचालक रवींद्र कुमार सिंह ने राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र लिखकर ये आदेश दिए हैं।
आदेश में कहा गया है कि जिस शिक्षक के खिलाफ स्टूडेंट्स से मारपीट या शारीरिक दंड दिए जाने की शिकायत मिले उस शिक्षक के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इस आदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का हवाला दिया गया है। इस अधिनियम में शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना एवं भेदभाव पूर्ण तया प्रतिबंधित हैं। इसका उल्लंघन करने वाले को कानूनी दंड देने का प्रवाधान है।











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