Bhopal कलेक्टर ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया, कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित

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भोपाल कलेक्टर ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया, कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित

भोपाल | Bhopal जिले में खेतों में पराली जलाने पर तीन महीने तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल कलेक्टर ने बुधवार को जारी एक आदेश में खेतों में पराली (नरवाई) जलाने पर तीन माह तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। यदि कोई इस आदेश का पालन नहीं करेगा, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, खेतों की उर्वरता में कमी आती है, और गंभीर अग्नि दुर्घटनाओं का खतरा पैदा होता है। इसके अलावा, हवा में हानिकारक गैसों का फैलाव भी होता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने यह स्पष्ट किया कि यह आदेश जनहित, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पराली जलाने की बजाय पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक उपाय अपनाएं, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। सभी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, पुलिस थाने और पंचायत अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।

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