सुप्रीम कोर्ट ने ED को लेकर दिया आदेश

Divya Raghuwanshi Avatar

सुप्रीम कोर्ट ने एड को लेकर आदेश दिया है‌ कि अब मनी लांड्रिंग केस में आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जिस तरह से एड मनी लांड्रिंग केस में किसी को भी तुरंत गिरफ्तार कर लेती थी अब उसे पर सुप्रीम कोर्ट ने। लगा दिया है कोई भी बात जो पीएमएलए यानी प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत आती है तो किसी भी आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक उसके खिलाफ सबूत ना हो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेरी आईडी किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे आरोपी की हिरासत जांच एजेंसी को कोर्ट से ही कस्टडी मांग करके करनी होगी ईडी किसी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ जांच कई महीनो तक नहीं चला सकती है पीएमएलए की धारा 45 के तहत अब जुड़वा शर्तें लागू नहीं होगी यानी उनकी रिहाई बड़ी आसानी से हो जाएगी अगर वह संबंध के बाद पेश होते हैं तो उसे हिसाब से वह सवाल यह है कि क्या केजरीवाल जी की गिरफ्तारी अवैध साबित हो जाएगी

ई डी बिना किसी सबूत के पहले तो किसी व्यक्ति को मनी लांड्री केस में गिरफ्तार कर लेती है फिर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है यानी आरोपी के खिलाफ कोई भी सबूत पुख्ता नहीं होते तो उसको बहुत दिन तक जेल के अंदर नहीं रख सकता है अरविंद केजरीवाल के केस के मामले में भी ऐसा हुआ है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा न किए जाने के कारण उन्हें जेल से रिहा करना
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत चौहान भी इस समय जेल में है वर्तमान में पप का दुरुपयोग ना हो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया है

Divya Raghuwanshi Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Author Profile

द दिव्य भारत का एकमात्र उद्देश्य सकारात्मकता के साथ-साथ विश्वसनीय और जन सरोकारों वाली पत्रकारिता करना है। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारा ध्येय वाक्य – एक कदम दिव्यता की ओर। द दिव्य भारत हमेशा आम जनता / नागरिकों के पक्ष में खड़ा रहने का वचन देता है।

Search