लेनदेन नियमों का उल्लंघन: आरबीआई ने सिटीबैंक और आईडीबीआई बैंक पर लगाया भारी जुर्माना

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मुंबई | भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग नियमों का पालन न करने के कारण सिटीबैंक एन.ए. और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई लेनदेन रिपोर्टिंग और विदेशी मुद्रा प्रेषण में लापरवाही बरतने के कारण की गई है।

आरबीआई के अनुसार, सिटीबैंक एन.ए. ने उदार प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लेनदेन की रिपोर्टिंग में निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया। इस उल्लंघन के लिए बैंक पर 36.28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

वहीं, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर विदेशी मुद्रा खाते से आने वाले प्रेषण की प्रक्रिया में पर्याप्त सावधानी न बरतने का आरोप है। इस लापरवाही के लिए बैंक पर 36.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना केवल बैंकों द्वारा नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है और इसका ग्राहकों के लेनदेन या बैंकों के साथ उनके समझौतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य देश के बैंकिंग क्षेत्र में नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है।

आरबीआई ने बैंकों को भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए अपने अनुपालन तंत्र को और मजबूत करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो भविष्य में नियमों का पालन करें।

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