Delhi HC का आदेश: कथावाचक Aniruddh acharya के नाम, आवाज और तस्वीर के गलत इस्तेमाल पर रोक

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दिल्ली से एक अहम कानूनी फैसला सामने आया है, जहां Delhi High Court ने प्रसिद्ध कथावाचक Aniruddh Acharya के नाम, आवाज और तस्वीर के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने यह आदेश उनकी “personality rights” की सुरक्षा के लिए दिया है। दरअसल, अनिरुद्धाचार्य ने अदालत में शिकायत की थी कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर उनके नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है—खासतौर पर memes, वीडियो और AI-generated content के जरिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि पहली नजर में यह मामला गंभीर है और इसमें उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसलिए कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए साफ कर दिया कि बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति या प्लेटफॉर्म उनके नाम, आवाज, तस्वीर या किसी भी पहचान का उपयोग नहीं कर सकता।

इतना ही नहीं, अदालत ने सोशल मीडिया कंपनियों जैसे Meta, X (Twitter) और Google को भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी कंटेंट को हटाया जाए, जो उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करते हैं।

पृष्ठभूमि की बात करें तो हाल के समय में AI और deepfake तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के कारण कई सार्वजनिक हस्तियों की पहचान का दुरुपयोग बढ़ा है। अनिरुद्धाचार्य के मामले में भी आरोप लगाया गया कि कुछ लोग उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाकर फर्जी या भ्रामक कंटेंट बना रहे थे, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता था।

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह सिर्फ “मजाक” या “parody” का मामला नहीं है, बल्कि इसमें उनकी पहचान और प्रतिष्ठा का सीधा उल्लंघन हो रहा है। यही वजह है कि अदालत ने इस पर सख्त रुख अपनाया।

इस फैसले का असर सिर्फ इस केस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे डिजिटल स्पेस के लिए एक बड़ा संदेश है। अब यह साफ हो गया है कि किसी भी व्यक्ति—खासतौर पर सार्वजनिक हस्तियों—की पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करना कानूनी रूप से गलत है।

सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे सही कदम बता रहे हैं, क्योंकि इससे फर्जी कंटेंट और deep fake पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

कुल मिलाकर, Delhi High Court का यह फैसला डिजिटल युग में “identity protection” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में और भी ऐसे मामलों के लिए मिसाल बन सकता है।

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