भोपाल: 15 मीटर से ऊँची इमारतों के लिए अब अग्नि सुरक्षा योजना प्रमाण पत्र अनिवार्य

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भोपाल: 15 मीटर से अधिक ऊँची इमारतों को अब अग्नि सुरक्षा योजना का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। यह नया नियम सभी प्रकार की इमारतों पर लागू होगा, जिनमें व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य इमारतें शामिल हैं। हालाँकि, धार्मिक और आवासीय भवनों को इस नियम से छूट दी गई है।

यह निर्णय हाल ही में शहर में हुई कुछ अग्नि दुर्घटनाओं के बाद लिया गया है, जिनमें जान-माल का काफी नुकसान हुआ था। नगर निगम का मानना है कि इस नए नियम से इमारतों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

नए नियम के तहत, 15 मीटर से अधिक ऊँची किसी भी इमारत के मालिक को अब अपनी इमारत के लिए एक विस्तृत अग्नि सुरक्षा योजना प्रस्तुत करनी होगी। इस योजना में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की स्थापना, रखरखाव और संचालन से संबंधित सभी जानकारी शामिल होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इमारत मालिकों को नियमित रूप से अग्नि सुरक्षा ऑडिट भी कराना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी इमारत में सभी अग्नि सुरक्षा उपाय ठीक से काम कर रहे हैं।

नगर निगम ने इमारत मालिकों को इस नए नियम का पालन करने के लिए कुछ समय दिया है। यदि कोई इमारत मालिक निर्धारित समय के भीतर अग्नि सुरक्षा योजना का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस नए नियम से शहर की ऊंची इमारतों में रहने वाले और काम करने वाले लोगों की सुरक्षा में काफी सुधार होने की उम्मीद है। नगर निगम ने सभी संबंधित पक्षों से इस पहल में सहयोग करने की अपील की है।

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