Shimla Court ने Sanjauli Mosque को अवैध घोषित कर विध्वंस का आदेश दिया

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Sanjauli mosque declared illegal

शिमला के नगर निगम (एमसी) कोर्ट ने संजौली मस्जिद की पूरी संरचना को अवैध घोषित करते हुए उसे गिराने का आदेश दिया है। यह निर्णय मस्जिद की सभी चार मंजिलों पर लागू होता है।

कोर्ट का यह फैसला इस तथ्य पर आधारित है कि मस्जिद का निर्माण आवश्यक अनुमतियों के बिना किया गया था, जिसमें एक वैध भवन परमिट, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), और स्वीकृत नक्शा शामिल नहीं थे, इस प्रकार नगरपालिका नियमों का उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने पहले अक्टूबर 2024 में ऊपरी मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन अब इस आदेश को भूतल और पहली मंजिल तक बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने पूरी संरचना को अवैध माना क्योंकि मूल निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया था और नया निर्माण गैरकानूनी रूप से किया गया था, जो नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन था। नया भवन विवादित भूमि पर आवश्यक कानूनी और नियामक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना बनाया गया था।

हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड, जो मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करता है, पिछले 15 वर्षों में विवादित भूमि पर अपने स्वामित्व का कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा। बोर्ड ने नगर निगम से कर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी प्राप्त नहीं किया और न ही कोर्ट में अपने दावे के समर्थन में कोई वैध दस्तावेज जमा किए। कानूनी साक्ष्य की इस कमी ने मस्जिद के निर्माण और स्वामित्व पर संदेह पैदा कर दिया।

स्थानीय वकील जगत पाल, जो विध्वंस की वकालत करने वाले निवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने पुष्टि की कि यह निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य की गई एक व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। उच्च न्यायालय ने नगर निगम आयुक्त को छह सप्ताह के भीतर इस मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया था, जिसके कारण कोर्ट का यह फैसला आया।

कोर्ट का यह निर्णय भवनों, विशेष रूप से धार्मिक संरचनाओं के निर्माण में नगरपालिका और कानूनी ढांचे के पालन के महत्व पर जोर देता है। विध्वंस के आदेश ने क्षेत्र में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है, जो इस मुद्दे के आसपास व्यापक तनाव को दर्शाता है। जबकि कानूनी उल्लंघन मुख्य चिंता का विषय है, यह मामला भूमि स्वामित्व, धार्मिक भावनाओं और स्थानीय समुदाय पर अनधिकृत निर्माण के प्रभाव जैसे मुद्दों को भी सामने लाता है।

हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अभी तक कोर्ट के फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और इस फैसले का भविष्य में इसी तरह के मामलों पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। विध्वंस के आदेश का कार्यान्वयन बारीकी से देखा जाएगा, और यह देखना बाकी है कि क्या आगे कोई कानूनी चुनौतियां या राजनीतिक हस्तक्षेप सामने आएंगे। यह मामला राज्य में भविष्य के अनधिकृत धार्मिक निर्माणों से संबंधित विवादों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है।

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