‘शरबत जिहाद’ टिप्पणी: Baba Ramdev को हाईकोर्ट की फटकार

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रूह अफ़ज़ा विवाद: रामदेव को हाईकोर्ट की फटकार

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव को उनकी लोकप्रिय पेय रूह अफ़ज़ा के खिलाफ ‘शरबत जिहाद’ वाली टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि यह बयान “असमर्थनीय” है और इससे “अदालत की अंतरात्मा” को गहरा आघात पहुँचा है।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने यह कड़ी टिप्पणी हमदर्द लैबोरेटरीज द्वारा रामदेव के खिलाफ दायर एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान की। हमदर्द ने रामदेव पर अपने उत्पाद को लक्षित करते हुए मानहानिकारक और सांप्रदायिक बयान देने का आरोप लगाया है।

अदालत ने कहा, “[यह] अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है। यह असमर्थनीय है।” न्यायमूर्ति बंसल ने रामदेव के वकील को निर्देश लेने के लिए कहा, अन्यथा अदालत एक कड़ा आदेश पारित करेगी।

इसके तुरंत बाद, रामदेव ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह अपने कथित “शरबत जिहाद” टिप्पणी से संबंधित सभी वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटा देंगे।

अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर के बयान को रिकॉर्ड पर लिया और रामदेव को पांच दिनों के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा, जिसमें कहा गया हो कि वह भविष्य में प्रतिस्पर्धी उत्पादों के संबंध में कोई भी ऐसा बयान, विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट जारी नहीं करेंगे जिससे हमदर्द को शिकायत हो। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 1 मई को निर्धारित की है।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, जो हमदर्द की ओर से पेश हुए, ने कहा कि यह एक चौंकाने वाला मामला है जो केवल रूह अफ़ज़ा उत्पाद की बदनामी से कहीं आगे जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि यह सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने और घृणास्पद भाषण के समान है, जिसे मानहानि कानून से कोई सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रामदेव ने “शरबत जिहाद” कहकर धार्मिक आधार पर हमदर्द पर हमला किया है।

रोहतगी ने यह भी उल्लेख किया कि रामदेव पहले भी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का सामना कर चुके हैं, जहाँ उन्हें और आचार्य बालकृष्ण को एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और टिप्पणी करने के लिए सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा गया था, जो उन्होंने अदालत को दिए गए उपक्रम का उल्लंघन था।

पंतंजलि और रामदेव की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं और वे सभी आपत्तिजनक विज्ञापनों को हटा देंगे। अदालत ने रामदेव को इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि रामदेव को अपने राजनीतिक विचार रखने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन प्रतिस्पर्धी उत्पादों की बदनामी के संबंध में उन्हें एक हलफनामा दाखिल करना होगा कि वह भविष्य में ऐसे बयान नहीं देंगे।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब रामदेव ने 3 अप्रैल को एक वीडियो में रूह अफ़ज़ा को लक्षित किया था और दावा किया था कि कंपनी अपने पैसे का इस्तेमाल मस्जिदों और मदरसों के निर्माण के लिए कर रही है। उन्होंने पतंजलि के गुलाब शरबत को बढ़ावा देते हुए इस कृत्य को “शरबत जिहाद” करार दिया था, जिसकी तुलना उन्होंने “लव जिहाद” और “वोट जिहाद” से की थी।

इस टिप्पणी के बाद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल के टीटी नगर पुलिस स्टेशन में रामदेव के खिलाफ धार्मिक वैमनस्य फैलाने और सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।

रामदेव ने शुक्रवार को अपने बयान का बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने किसी विशेष ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर रूह अफ़ज़ा के निर्माताओं ने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया है, तो इसका मतलब है कि वे “जिहाद” कर रहे हैं।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 1 मई को निर्धारित की है और रामदेव को पांच दिनों के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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